जयपुर ( राजस्थान ) । राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने सपोटरा थाने में दर्ज 2023 के मामले में आरोपित शिवकेश की जमानत खारिज की है। याची के अधिवक्ता ने कहा कि रिपोर्ट देरी व परिजनों के दबाव मे मामला दर्ज करवाया है तथा अनुसंधान पूर्ण हो गया है। परिवादी के अधिवक्ता हरिराम गुर्जर ने कहा कि अभियुक्त पर महिला का अपहरण कर दुष्कर्म करने तथा 164 के बयान में भी स्पष्ट गंभीर आरोप है। आरोपी के खिलाफ 363,366,376,(2)(n) में आरोप पत्र पेश हुआ जो गंभीर अपराध है।
राजस्थान हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश सी.पी. श्रीमाली ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा परिवादी के अधिवक्ता की विधिक, तार्किक व सटीक बहस से संतुष्ट होकर अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज की। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर मे परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिराम गुर्जर (एच.आर.धाभाई) ने पैरवी की।
