JAN AADHAR AUTO REGISTRATION NEWBORN

राजस्थान जन आधार में बड़ा बदलाव: नवजात शिशु का नाम स्वतः जुड़ेगा, मृत सदस्य का नाम अपने आप हटेगा

राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग के अंतर्गत राजस्थान जन आधार प्राधिकरण ने जन आधार से जुड़ी प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए नया परिपत्र जारी किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक तेजी से पहुंचाना और जन आधार परिवारों का रिकॉर्ड अद्यतन रखना है।

नई व्यवस्था के तहत अब नवजात शिशुओं का जन आधार में स्वतः नामांकन किया जाएगा, वहीं किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका नाम जन आधार परिवार से स्वतः हटा दिया जाएगा।

क्या है जन आधार योजना?

राजस्थान जन आधार योजना के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 अंकों की जन आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाती है। इसी के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है।

नवजात शिशु का होगा स्वतः (Auto) जन आधार नामांकन

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण ने नवजात बच्चों को जन आधार में जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है।

अब जब किसी नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र पहचान पोर्टल के माध्यम से जारी होगा, तो संबंधित डेटा जन आधार प्रणाली को प्राप्त होते ही बच्चे का नाम उसकी माता के जन आधार परिवार में स्वतः जोड़ दिया जाएगा।

इसके लिए जरूरी शर्तें

1.जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय आवेदन फॉर्म में निम्न जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा: –

  • माता की आधार संख्या
  • जन आधार परिवार पहचान संख्या
  • जन आधार सदस्य पहचान संख्या (Member ID)

2.जन आधार में माता की आधार ई-केवाईसी (e-KYC) पूर्ण होना आवश्यक है।

3.यदि जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम दर्ज नहीं है, तो बच्चे को अस्थायी रूप से “Baby of Mother Name” के नाम से जन आधार परिवार में जोड़ा जाएगा।

बाद में नाम और फोटो भी अपडेट किए जा सकेंगे

यदि जन्म के समय बच्चे का नाम दर्ज नहीं कराया गया हो तो बाद में जन्म प्रमाण पत्र में नाम अपडेट करने पर वह जानकारी जन आधार में भी स्वतः अपडेट हो जाएगी।

इसी प्रकार बच्चे का फोटो भी जन आधार के प्रोफाइल एडिटिंग (Profile Editing) मॉड्यूल के माध्यम से अपडेट किया जा सकेगा।

मृत सदस्य का नाम स्वतः हटेगा

नई व्यवस्था के अनुसार यदि किसी जन आधार परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र पहचान पोर्टल पर जारी हो जाता है, तो संबंधित डेटा जन आधार प्रणाली को प्राप्त होने के बाद मृतक सदस्य का नाम परिवार से स्वतः हटा दिया जाएगा।

इसके लिए आवेदन के समय यह जानकारी देनी होगी

मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय आवेदन फॉर्म में निम्न विवरण दर्ज करना आवश्यक होगा:

  • मृतक की आधार संख्या
  • जन आधार परिवार पहचान संख्या
  • जन आधार सदस्य संख्या (Member ID)

इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने और डेटा सत्यापित होने पर संबंधित सदस्य का नाम जन आधार परिवार से स्वतः हट जाएगा।

पुरानी प्रक्रिया भी जारी रहेगी

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि इस नई स्वचालित व्यवस्था के अलावा जन आधार में नए सदस्य को जोड़ने या हटाने की वर्तमान प्रक्रिया भी पहले की तरह लागू रहेगी।

यह व्यवस्था केवल उन मामलों में लागू होगी जहां जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पहचान पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए हों तथा आवश्यक जन आधार एवं आधार संबंधी जानकारी आवेदन के समय सही दर्ज की गई हो।

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