राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया हुई ऑटोमैटिक, देखें पूरी खबर

राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया हुई ऑटोमैटिक, देखें पूरी खबर

Ration Card Name Add : राजस्थान सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नया परिपत्र जारी कर बताया है कि अब राशन कार्ड में नवजात शिशु का नाम जोड़ने और मृत सदस्य का नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित (ऑटो मोड) होगी। इसके लिए आम नागरिकों को अलग से आवेदन करने या कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जन्म प्रमाण पत्र बनते ही जुड़ जाएगा बच्चे का नाम

नई व्यवस्था के अनुसार जैसे ही किसी नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र पहचान पोर्टल (Birth and Death Registration Portal) पर जारी होगा, उसकी जानकारी SMART सिस्टम के माध्यम से खाद्य विभाग तक पहुंच जाएगी। इसके बाद माता-पिता के आधार, जनाधार और अन्य विवरणों का मिलान कर बच्चे का नाम संबंधित राशन कार्ड में स्वतः जोड़ दिया जाएगा।

यदि जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय बच्चे का नाम दर्ज नहीं कराया गया है, तो राशन कार्ड में अस्थायी रूप से “बेबी ऑफ माता का नाम” दर्ज होगा। बाद में जनआधार में नाम अपडेट होते ही राशन कार्ड में भी स्वतः सही नाम दर्ज हो जाएगा।

खाद्य सुरक्षा परिवारों को मिलेगा तत्काल लाभ

यह सुविधा खाद्य सुरक्षा एवं गैर-खाद्य सुरक्षा दोनों प्रकार के परिवारों पर लागू होगी। यदि परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत पात्र है, तो बच्चे का नाम जुड़ते ही उसके हिस्से का खाद्यान्न आवंटन भी स्वतः शुरू हो जाएगा। हालांकि, बच्चे के 5 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा।

मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते ही हट जाएगा नाम

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जैसे ही पहचान पोर्टल पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होगा, SMART सिस्टम के माध्यम से संबंधित व्यक्ति का नाम उसके परिवार के राशन कार्ड से स्वतः हटा दिया जाएगा। इसके लिए भी अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

नहीं देने होंगे कागजात, न लगेगा कोई शुल्क

खाद्य विभाग ने जिला रसद अधिकारियों और उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह सॉफ्टवेयर आधारित और केंद्रीकृत होगी। इसलिए किसी भी नागरिक से इस प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त दस्तावेज या किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि कोई राशन डीलर या कर्मचारी अनावश्यक कागजात मांगता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पुरानी प्रक्रिया रहेगी लागू

विभाग ने स्पष्ट किया है कि नया राशन कार्ड बनवाने या जन्म-मृत्यु के अलावा किसी अन्य सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रहेगी।

मुख्य बातें –

  • जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही राशन कार्ड में बच्चे का नाम स्वतः जुड़ेगा।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते ही मृतक का नाम स्वतः हट जाएगा।
  • किसी आवेदन, दस्तावेज या शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी।
  • पात्र परिवारों को बच्चे के नाम जुड़ते ही खाद्यान्न का लाभ मिलेगा।
  • 5 वर्ष की आयु के बाद ई-केवाईसी अनिवार्य होगी।
  • नए राशन कार्ड और अन्य संशोधनों की पुरानी प्रक्रिया यथावत रहेगी।

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Jitendra Meena Is A Journalist.

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