राजस्थान सरकार के आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर प्रवेश हेतु नई सीट मैट्रिक्स जारी कर दी है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (MBC) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के विद्यार्थियों को निर्धारित आरक्षण के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा।
कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, जयपुर द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों में वर्ष 2024-25 से महिला अभ्यर्थियों के लिए कुल स्वीकृत सीटों में 30 प्रतिशत सीटें क्षैतिज आरक्षण के तहत आरक्षित हैं। इसके अलावा वर्ष 2019-20 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है।
सीटों की संख्या बढ़ने से बदली प्रवेश व्यवस्था
विभाग के अनुसार महिलाओं, EWS और MBC वर्ग के लिए आरक्षण लागू होने के कारण स्नातक प्रथम वर्ष की सीटों में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसी के तहत कला एवं वाणिज्य संकाय में प्रत्येक सेक्शन की सीट संख्या 100 तथा विज्ञान संकाय में सीट संख्या 88 निर्धारित की गई है।
प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को बढ़ी हुई सीटों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
सत्र 2026-27 के लिए जारी सीट मैट्रिक्स
कला एवं वाणिज्य संकाय
| Category | Total Sheet |
|---|---|
| General | 36 |
| ST | 12 |
| SC | 16 |
| OBC | 21 |
| EWS | 10 |
| MBC | 5 |
विज्ञान संकाय
| Category | Total Sheet |
|---|---|
| General | 34 |
| SC | 14 |
| ST | 10 |
| MBC | 4 |
| OBC | 18 |
| EWS | 8 |
कॉलेजों को दिए गए आवश्यक निर्देश
आयुक्तालय ने स्पष्ट किया है कि यह सीट मैट्रिक्स सांकेतिक (Indicative) है। अंतिम सीट निर्धारण संबंधित महाविद्यालयों में संधारित रोस्टर रजिस्टर के अनुसार किया जाएगा। यह व्यवस्था केवल शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मान्य रहेगी।
यह आदेश कॉलेज शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक (अकादमिक) प्रो. विजय सिंह जाट द्वारा जारी किया गया है। आदेश की प्रतिलिपि उच्च शिक्षा विभाग, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा तथा राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।
आदेश देखें





