Rajasthan Free Teerth Yatra Yojana 2026: 10 जून से पहले करें आवेदन, पूरी जानकारी देखें

राजस्थान सरकार ने राज्य के बुजुर्ग नागरिकों के लिए एक बार फिर बड़ी सौगात दी है। देवस्थान विभाग द्वारा संचालित Rajasthan Senior Citizen Teerth Yatra Yojana 2026-27 के तहत इस वर्ष हजारों वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की निशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 मई 2026 से शुरू होने जा रही है , जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 10 जून 2026 तय की गई है।

इस बार सरकार ने कुल 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा है। इनमें 50,000 यात्रियों को रेल मार्ग और 6,000 यात्रियों को हवाई यात्रा के माध्यम से तीर्थ दर्शन करवाए जाएंगे।

बुजुर्गों के लिए सरकार की विशेष योजना

राजस्थान के ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो आर्थिक या अन्य कारणों से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, उनके लिए यह योजना राहत लेकर आई है। राज्य सरकार यात्रा का पूरा खर्च खुद वहन करेगी। इसमें ट्रेन या हवाई यात्रा, भोजन, ठहरने, परिवहन और बीमा जैसी सुविधाएं शामिल रहेंगी।

सरकार का उद्देश्य है कि राज्य का हर पात्र बुजुर्ग अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सके।

कब शुरू होंगे आवेदन

देवस्थान विभाग के अनुसार योजना के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे ।

Important Dates

  • आवेदन शुरू: 27 मई 2026
  • अंतिम तिथि: 10 जून 2026

आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थी विभाग के पोर्टल या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

योजना के तहत किन यात्राओं का मिलेगा लाभ

रेल मार्ग से तीर्थ यात्रा

इस योजना में कई बड़े धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है। यात्रियों को अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुनने का मौका मिलेगा।

  • हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी
  • मथुरा, वृंदावन, बरसाना
  • द्वारका, सोमनाथ
  • तिरुपति
  • कामाख्या मंदिर
  • गंगासागर
  • जगन्नाथपुरी
  • रामेश्वरम
  • वैष्णो देवी
  • उज्जैन महाकाल
  • पटना साहिब
  • हुजूर साहिब नांदेड़

हवाई यात्रा का विकल्प

योजना के तहत नेपाल स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा भी करवाई जाएगी। इसके लिए यात्रियों को जयपुर से दिल्ली बस द्वारा और दिल्ली से काठमांडू तक हवाई जहाज से ले जाया जाएगा।

कौन कर सकता है आवेदन

Rajasthan Free Teerth Yatra Yojana Eligibility

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • जन्म तिथि 1 अप्रैल 1966 से पहले की होनी चाहिए।
  • आवेदक या उसका जीवनसाथी Income Tax Payer नहीं होना चाहिए।
  • पहले कभी इस योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
  • सरकारी सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

जीवनसाथी और Attendant को लेकर क्या हैं नियम

योजना में वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं।

  • यदि पति या पत्नी साथ जाना चाहते हैं, तो आवेदन के समय उनका विवरण भरना जरूरी होगा।
  • 60 वर्ष से कम उम्र का जीवनसाथी भी यात्रा में शामिल हो सकता है।
  • 70 वर्ष से अधिक उम्र के अकेले यात्री को सहायक ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।
  • Attendant की उम्र 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • हवाई यात्रा में किसी भी प्रकार के सहायक को अनुमति नहीं मिलेगी।
  • 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक Air Travel के लिए पात्र नहीं होंगे।

कैसे होगा चयन

यात्रियों का चयन जिला स्तर पर कंप्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा। प्रत्येक जिले के लिए जनसंख्या के अनुसार अलग कोटा तय रहेगा।

इसके अलावा:

  • Waiting List भी तैयार की जाएगी।
  • पहले Air Travel की लॉटरी निकाली जाएगी।
  • चयन सूची विभाग की वेबसाइट और जिला कार्यालय में जारी होगी।

आवेदन के समय किन दस्तावेजों की जरूरत होगी

ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदकों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

Required Documents

  • जनआधार नंबर
  • आधार कार्ड
  • स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
  • स्वघोषणा पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

Rajasthan Free Teerth Yatra Yojana 2026 Online Apply Process

ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को देवस्थान विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां “Senior Citizen Teerth Yatra Yojana 2026” लिंक पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म भरना होगा।

आवेदन के दौरान:

  • जनआधार नंबर दर्ज करना होगा
  • तीर्थ स्थलों की 3 प्राथमिकताएं चुननी होंगी
  • जीवनसाथी या सहायक की जानकारी भरनी होगी
  • Health Certificate अपलोड करना होगा
  • अंतिम सबमिट के बाद आवेदन की रसीद डाउनलोड करनी होगी

Important Links

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योजना से जुड़ी जरूरी बात

यदि किसी यात्री का चयन हो जाता है और वह बिना सूचना दिए यात्रा पर नहीं जाता, तो भविष्य में उसे इस योजना से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। इसलिए चयन होने के बाद यात्रा रद्द करनी हो तो विभाग को समय रहते सूचना देना जरूरी होगा।

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